जालौन जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अप्रैल 2026 माह का राशन वितरण 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक कराया जाएगा।
अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल, कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। वहीं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त वितरित किया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। वितरण की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026 है। अंतिम दिन ऐसे उपभोक्ताओं को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से राशन दिया जाएगा, जो आधार प्रमाणीकरण नहीं करा पाएंगे।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित अवधि में दुकान खोलकर पात्र कार्डधारकों को नियमानुसार राशन वितरित करें और संबंधित सूचना दुकान पर चस्पा करें, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके।













