कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास और ₹5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार 15 दिसंबर 2023 को पाती राम उर्फ शाहरुख पुत्र नूर मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर-12, आजाद नगर, रसूलाबाद तथा एक अन्य के विरुद्ध समाज विरोधी गतिविधियों के माध्यम से भय फैलाने के आरोप में गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना रसूलाबाद पुलिस, अभियोजन, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद 18 जुलाई 2026 को एडीजे-5/गैंगस्टर कोर्ट, कानपुर देहात ने आरोपी पाती राम उर्फ शाहरुख को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।














