कानपुर देहात – थाना रूरा क्षेत्र में वर्ष 2003 में हुई मारपीट और गाली-गलौच के मामले में अदालत ने आरोपी राजू सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 21 जुलाई 2003 को राजू सिंह पुत्र गुलजारी लाल, निवासी सुमेरपुर, थाना रूरा ने गाली-गलौच और मारपीट कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। इस मामले में थाना रूरा पर धारा 323, 324 और 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की जांच के दौरान गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य जुटाकर 30 जुलाई 2004 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान थाना रूरा पुलिस, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 21 जुलाई 2026 को माननीय एसीजेएम-1, कानपुर देहात ने आरोपी राजू सिंह को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹2,500 के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न भरने पर प्रत्येक धारा में 2-2 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
यह फैसला #ऑपरेशन_कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।











