थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कानपुर देहात – कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 157/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनसएस से संबंधित वांछित अभियुक्त हरिशंकर पुत्र स्व0 फिरतूराम निवासी ग्राम इन्द्रनगर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को मुखबिर खास की सूचना पर आज दिनांक 14.05.2026 को अभियुक्त के घर के सामने ग्राम इन्द्रानगर बैरी सवाई से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विदित हो कि दिनांक 27.04.2025 को ओम तिवारी उर्फ विद्याशंकर तिवारी पुत्र जवाहर लाल तिवारी निवासी ग्राम मांडा मैथा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा ग्राम इन्द्रनगर बैरी सवाई स्थित खाता संख्या 1194 आराजी नं0 1754 मि0 रकबा 0.8191 हेक्टेयर भूमि को राजेश कुमार पुत्र दीपराज निवासी 116/514 केशव नगर थाना रावतपुर जनपद कानपुर नगर से बटाई पर लिया गया था। उक्त भूमि को विपक्षी हरिशंकर प्रसाद पुत्र स्व0 फिरतूराम निवासी ग्राम इन्द्रानगर मौजा बैरी सवाई थाना शिवली जनपद कानपुर देहात अपना बताता है तथा भूमि पर मालिकाना हक हेतु विपक्षी हरिशंकर प्रसाद उपरोक्त द्वारा मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/त्वरित न्यायालय में सिविल अपील संख्या 89/2023 दायर की गयी, जिसको दिनांक 17.04.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 27.04.2026 को समय करीब दोपहर 2.30 बजे बटाईदार ओम तिवारी उपरोक्त उक्त भूमि पर लगे बबूल की झाडियों एवं भूमि की साफ सफाई कर रहा था, तभी हरीशंकर उपरोक्त द्वारा गाली गलौज करते हुये अंगोछे को गले में डालकर नीचे गिराकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 28.04.2026 को वादी श्री ओम तिवारी उर्फ विद्या शंकर पुत्र जवाहरलाल निवासी ग्राम मांडा मैथा थाना शिवली कानपुर देहात द्वारा थाना शिवली पर मु0अ0सं0 157/2026 धारा 115(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाम हरिशंकर पुत्र स्व0 फिरतूराम निवासी ग्राम इन्द्रनगर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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