नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण एवं अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु कार्यक्रम का आयोजन।

कानपुर देहात जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी  के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन राजकीय इण्टर कॉलेज रनियां एवं पी0एम0 श्री राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज पुखरायां कानपुर देहात में किया गया।
कार्यक्रम में प्रतिमा श्रीवास्तव जिला मिशन समन्वयक द्वारा बताया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है। इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाज से लेकर परिवार तक हर स्तर पर महिलाओं के लिये प्रगति के अवसर बढ़ेगे,इस अधिनियम का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक तिहाई) सीटें आरक्षित करना है साथ ही अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु बाल विवाह संबधी कानूनी प्रावधान के बारे में बताया गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। बाल विवाह के अंतर्गत कठोर कारावास जिसकी अवधि 02 वर्ष हो सकेगी, एक लाख रूपये तक जुर्माने से दण्डनीय होगा। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना ,निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल सेवा योजना, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 आदि के बारें मे भी जानकारी दी गई। बालिकाओं को पम्पलेट वितरित किये गये। कार्यक्रम में नेहा शाहू ( ग्राम विकास अधिकारी), डॉ0 पूनम हंस (स्वास्थ्य विभाग) , विद्यालय की प्रधानाचार्या, रोशनी (महिला काउंस्टेबल), शिक्षक, शिक्षिकायें, प्रोबेशन कार्यालय से जिला मिशन समन्वयक, सेंटर मैनेजर वन स्टाप सेंटर, सामाजिक कार्यकर्ता, केस वर्कर चाइल्ड हेल्प लाइन, लेखा सहायक, छात्रायें, अन्य स्टाफ आदि उपस्थित रहे।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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