नवीन एकमुश्त समाधान योजना का लाभ जनवरी से मार्च तक

कानपुर देहात जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गीता सिंह ने बताया कि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०, के द्वारा ऐसे ऋण गृहीता जिन्होने विभाग से ऋण/लोन लिया है वो अभी तक अपना बकाया ऋण जमा नहीं किया गया है, को बकाया ऋण व छूट के साथ ब्याज जमा करने हेतु ’नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) लागू की है। उक्त योजना लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। नदीन एकमुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) में ऋण बकायेदारों को पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करने पर निम्न लाभ मिलेगा। 1. दण्ड ब्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी। 2. चक्रवृद्धि व्याज की पूरी धनराशि माफ कर दी जायेगी। 3. बकायेदारों से केवल ऋण अवधि (36 माह से लेकर 80 माह तक) का ही साधारण ब्याज लेकर उन्हें ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र दे दिया जायेगा। उन्होंने सूचित किया है कि ’नवीन एकमुश्त समाधान योजना  लागू रहेगी। अधिक जानकारी के लिए विकास खण्ड स्तर पर सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) एवं जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) / पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, कक्ष सं० 112/113 विकास भवन माती कानपुर देहात में उपस्थित होकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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