कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में अवैध हेरोइन बरामदगी के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। एडीजे-05 न्यायालय ने रिक्की पुत्र नेत्रपाल और मिथलेश पत्नी नेत्रपाल, निवासी अहरौली शेख, को जुर्म स्वीकार करने पर प्रत्येक को एक-एक माह के सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।











