कानपुर देहात। प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग द्वारा जनसामान्य को सूचित किया गया है कि जनपद कानपुर देहात में वर्ष 2003-04 से वर्ष 2019-20 तक वृक्ष पातन अनुज्ञा की स्वीकृति प्राप्त करने वाले आवेदकों द्वारा प्रत्येक एक वृक्ष के बदले 10 वृक्ष लगाए जाने के संबंध में जमानत धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) कार्यालय में जमा कराए गए थे।
प्रभागीय वनाधिकारी प्रोमिला ने बताया कि जिन आवेदकों ने वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया है और उनके राष्ट्रीय बचत पत्र कार्यालय में जमा हैं, वे संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी से वृक्षारोपण की स्थलीय जांच कराकर पुष्ट प्रमाणों सहित अपना प्रार्थना-पत्र दिनांक 25 अगस्त 2026 तक कार्यालय में प्रस्तुत करें। जांच में वृक्षारोपण संतोषजनक पाए जाने पर जमा राष्ट्रीय बचत पत्र उनके वास्तविक हकदारों को अवमुक्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रीय बचत पत्र के वास्तविक हकदार निर्धारित तिथि तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं अथवा आवश्यक प्रमाण-पत्र एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अंतर्गत जमा राष्ट्रीय बचत पत्र विभाग के पक्ष में जब्त कर लिए जाएंगे।
प्रभागीय वनाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त 2026 के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन अथवा प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत जब्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर वृक्षारोपण कार्यों में उपयोग किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।
वन विभाग ने संबंधित आवेदकों से समयावधि के भीतर आवश्यक अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत कर अपनी जमा जमानत राशि प्राप्त करने की अपील की है।












