कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 के मारपीट के मामले में अदालत ने तीन महिलाओं को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम-प्रथम न्यायालय ने लज्जावती, नीलम और शिल्पी को जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा तथा प्रत्येक पर 1-1 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक को दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर 2022 को मारपीट की घटना के बाद थाना रूरा में एनसीआर दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रूरा पुलिस, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने 4 अगस्त 2026 को तीनों अभियुक्ताओं को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।











