कानपुर देहात। भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चाँदापुर गांव में वर्ष 2023 में युवती को छत से गिराने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 15 अक्टूबर 2023 को लवकेश पुत्र राकेश ने वादी की पुत्री को छत से गिरा दिया था। गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई थी। इस मामले में भोगनीपुर थाने में धारा 304 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 5 जनवरी 2024 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयानों के आधार पर 31 जुलाई 2026 को एडीजे-04 न्यायालय ने आरोपी लवकेश को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।












