कानपुर देहात। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कानपुर देहात विनय उत्तम ने जनपद के दिव्यांगजनों को सूचित किया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण एवं दुकान संचालन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत दुकान निर्माण के लिए ₹20,000 का अनुदान, दुकान निर्माण/क्रय हेतु का ऋण, तथा खोखा, गुमटी एवं हाथ ठेला आदि के लिए ₹10,000 तक का ऋण/अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण दिए जाने का भी प्रावधान है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित होना, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना, गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होना तथा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी पात्र होंगे। साथ ही आवेदक किसी आपराधिक अथवा आर्थिक अपराध में दंडित न हो तथा किसी प्रकार का सरकारी ऋण बकाया न हो। दुकान निर्माण योजना के लिए आवेदक के पास स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि अथवा उपयुक्त भूमि की व्यवस्था होना भी आवश्यक है।
इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के लिए आवश्यक अभिलेखों सहित विभागीय पोर्टल divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, शपथ पत्र एवं अन्य आवश्यक अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष संख्या-105, विकास भवन, माती, कानपुर देहात में कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।













