फैक्ट्री सुपरवाइजर के हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज

 

जमानत की अर्जी पर  जनपद न्यायाधीश  रविंद्र सिंह की अदालत में हो रही थी सुनवाई

 

कानपुर देहात। गजनेर क्षेत्र के तरौंदा गांव निवासी फैक्ट्री सुपरवाइजर की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी की ओर से अदालत में पेश की गई जमानत अर्जी को जिला जज ने सुनवाई बाद खारिज कर दिया है।
ए डी जी सी संतोष कुमार कटियार ने बताया कि गजनेर क्षेत्र के तरौंदा गांव में अपने ननिहाल में रह कर रनिया की एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के तौर पर काम कर रहा गौरव 20 अक्टूबर 2025 की शाम अपने मित्र बाऊ वा सिंह के घर दावत में गया था जहां से वह वापस नहीं लौटा इसपर उसके परिजनों ने उसकी तलाश की तो गांव की सड़क के तिराहे पर उसका लहूलुहान शव पड़ा मिला।घटना की जानकारी पर पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया जिसमें गोली लगने से युवक की मौत होने की रिपोर्ट आई मामले में पश्चिम पारा के नियुरी सेन निवासी मृतक के पिता अरविंद अवस्थी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना करते हुए क्षेत्र के रूरूवा गांव निवासी गगन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।आरोपी गगन सिंह की और से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसकी सुनवाई करते हुए जिला जज रविन्द्र सिंह की अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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