न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोनों दोषियों को दो-दो लाख रुपए के अर्थ दंड से भी किया है दंडित
इस मामले की अपर जिला जज कक्ष संख्या– 6 दुर्गेश की अदालत में हो रही थी सुनवाई
कानपुर देहात। सजेती क्षेत्र के अकबरपुर बीरबल गांव में करीब सात साल पहले एक मासूम को बहलाकर खेत में ले जाकर उसकी हत्या करने के मामले में पिछली तिथि पर दोषी ठहराए गए दोनों आरोपियों को अपर जिला जज कक्ष संख्या-6 की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है इसके साथ ही प्रत्येक पर दो दो लाख रूपए जुर्माना भी लगाया है।
ए डी जी सी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि सजेती क्षेत्र के गांव अकबरपुर बीरबल निवासी शिवबालक का 10 वर्षीय पुत्र विवेक 25 जनवरी 2019 को घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गया था। इसपर परिजनों ने उसकी काफी तलाश की तो उसका शव गांव के बाहर खेत में मिला वहीं यह भी पता लगा कि उसके बच्चे को गांव के सर्वेश और अनिल के साथ देखा गया था। इस पर पीड़ित पिता ने दोनों आरोपियों सर्वेश और अनिल के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवा दिया था।पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ उनके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई मौजूदा समय में अपर जिला जज कक्ष संख्या– 6 दुर्गेश की अदालत में चल रही थी।बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया था वहीं शुक्रवार को अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है इसके साथ ही प्रत्येक पर दो दो लाख रूपए अर्थदंड भी लगाया है।












