हरे नीम के पेड़ की कटाई व अवैध परिवहन मामले में आरोपी दोषी करार

कानपुर देहात – कानपुर देहात में वर्ष 2004 के एक पुराने मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ग्राम सिमटामऊ, थाना राजपुर निवासी राजू उर्फ राजनारायण पर हरे नीम के पेड़ को काटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जाने का आरोप था। इस संबंध में 18 सितंबर 2004 को थाना राजपुर में वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए साक्ष्य एकत्र किए और 20 सितंबर 2004 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके आधार पर अदालत ने उसे दोषी माना।

 न्यायालय जेएम भोगनीपुर, कानपुर देहात ने 5 मई 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹500 के जुर्माने से दंडित किया। साथ ही जुर्माना न देने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

यह कार्रवाई “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य अपराधियों को जल्द सजा दिलाना और समाज में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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