माटीकला कारीगरों के लिए सुनहरा मौका: 10 लाख तक ऋण व 25% सब्सिडी

उरई जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर०डी०वर्मा ने बताया कि सर्वधारण को सूचित किया जाता है, कि उ०प्र० माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत माटीकला के परंपरागत कामगारों / हस्तशिल्पियों को योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए माटीकला से सम्बन्धित जैसे मिट्टी से खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड, कप प्लेट, गुलदस्ता, पोट्स आदि निर्माण उद्योग हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें प्रोजेक्ट लागत का 5 प्रतिशत उद्यमी अंशदान तथा 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा, जिसमें से पूंजीगत ऋण धनराशि पर 25 प्रतिशत मार्जिनमनी (सब्सिडी) की सुविधा विभाग द्वारा अनुमन्य होगी। उक्त योजना हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण हों एवं अभ्यर्थी उ०प्र० का मूल निवासी हो। जिसकी वेबसाइट upmatikalaboard.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन के दौरान अपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आवेदक का फोटोग्राफ, शैक्षिक व तकनीकि योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय जालौन स्थान-उरई (नया पटेल नगर चुर्खी रोड कलेक्ट्रेट गेट नं० 02 के सामने उरई) में जमा करना अनिवार्य है। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय कार्यदिवस में किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर सकते है। सम्पर्क सूत्र 9580503138

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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