कालपी जालौन – एक ग्राम में दो दिन पूर्व महिला की मारपीट की घटना को लेकर पीड़िता की तहरीर पर कालपी पुलिस ने महिला सहित तीन हमलावरों के खिलाफ जुर्म धारा जुर्म धारा 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक रामजीलाल को जांच हेतु सौपी।
ग्राम देवकली निवासिनी अनीता पत्नी रंजीत ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 16 अप्रैल वर्ष 2026 गुरुवार की शाम घर के पास में खड़ी थी उसी समय मेरे गांव के लाला पुत्र शिवदयाल छोटे पुत्र भूरा मररो पत्नी वीर सिंह समेत तीनों लोगों ने एक राय होकर गाली गलौज कर लाठी डंडों से बुरी तरह पीट कर घटना को अंजाम दिया घटना में शोरगुल सुनकर के पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावरों को ललकारा तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर चले गए आरोपियों की मारपीट से मेरे शरीर में चोटे आई है पीड़िता ने प्रभारी निरीक्षक से मांग की है दबंग आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जेल भेजने हेतु न्याय की गुहार लगाई।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी









