
कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशानुसार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय ज्ञान स्थली इण्टर कॉलेज जैनपुर कानपुर देहात में किया गया। कार्यक्रम में प्रतिमा श्रीवास्तव जिला मिशन समन्वयक द्वारा बताया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत (एक तिहाई) सीटें आरक्षित करना है। इसका लक्ष्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर उन्हें निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में सशक्त बनाना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और महिला नेतृत्व विकास, को बढ़ावा देना है। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, बाल विवाह रोकथाम तथा बाल विवाह संबधी कानूनी प्रावधान के बारे में बताया गया एवं बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गयी। कि बाल विवाह का असर बच्चों, खासकर लड़कियों के जीवन को बदलने वाला हो सकता है। घर की जिम्मेदारियाँ बच्चों पर आती हैं। वे मानसिक या शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। विवाह के लिए बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कम उम्र में ही बच्चे का विवाह कर देना उनके अधिकार का हनन है। बाल विवाह रोकथाम हेतु छात्राओं द्वारा घर-घर में आवाज लगाओ, बाल विवाह को जड़ से मिटाओ, कम उम्र में शादी रोके, जीवन की बर्बादी रोके आदि नारे लगाये गये। कार्यक्रम के दौरान आपातकालीन टोल फ्री नं0 जैसे 181, 1090, 112, 1098, 1076,1930 आदि के बारें मे भी जानकारी दी गई, बालिकाओं को पम्पलेट भी वितरित किये गये। कार्यक्रम में प्रोबेशन कार्यालय से जिला मिशन समन्वयक, संेटर मैनेजर वन स्टाप संेटर,अनीता यादव सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय की प्रधानाचार्या, शिक्षिकायें, छात्र व छात्रायें आदि उपस्थित रहीं।













