कानपुर देहात – दिनांक 12.11.2023 को अभियुक्त रोशन लाल पुत्र दुलीचन्द्र निवासी ग्राम नयापुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा जमीन सम्बन्धी विवाद में अपने चचेरे भाई के सिर पर ईंट मार देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1, जनपद कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त रोशन लाल उपरोक्त को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया ।
दिनांक 12.11.2023 को अभियुक्त रोशन लाल पुत्र दुलीचन्द्र निवासी ग्राम नयापुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा जमीन सम्बन्धी विवाद में अपने चचेरे भाई के सिर पर ईंट मार देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना शिवली पर मु0अ0सं0 387/2023 धारा 304 भादवि0 बनाम रोशन लाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर व गवाही देने के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में नामित अभियुक्त रोशन लाल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 28.12.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त रोशन लाल उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
पीड़ित को त्वरित न्याय व अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु #ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एंव प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय एडीजे/एफटीसी-1, जनपद कानपुर देहात द्वारा आज दिनांक 22.04.2026 को अभियुक्त रोशन लाल पुत्र दुलीचन्द्र निवासी ग्राम नयापुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को दोष सिद्ध करते हुए *10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹ 50,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त रोशन लाल उपरोक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। यह सजा समाज में अपराधों में अकुंश लगाने हेतु, कानून और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।






