उरई। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2025-26 (01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक) एवं वर्ष 2026-27 (दिनांक 01 अप्रैल 2026 के बाद हुआ) हो वे दिव्यांग व्यक्ति विभाग के निर्धारित पोर्टल पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो को रू० 15000 की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो को रू0 20000 एवं ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो को रू0 35000 की एकमुश्त पुरस्कार की राशि दोनों के संयुक्त खातो में भेजी जाती है। केवल ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी दिनांक 01.04.2025 के पश्चात हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्न प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेवपोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराने के उपरान्त 15 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्न प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी जालौन स्थान उरई में जमा कराया जाना अनिवार्य है। पात्रता :-संयुक्त नवीनतम फोटो,विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हो,मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिषत या उससे अधिक का होना अनिवार्य है,राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक,निवास प्रमाण पत्र,युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो),युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति









