माॅडिफाइड साइलेंसर व प्रेशर हाॅर्न वाले वाहनों पर होगी विशेष कार्यवाही: एआरटीओ

 

उरई । सुरेश कुमार वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) ने बताया कि  सभी डीलरों, मोटर गैराज, वर्कशाॅप संचालकों एवं सम्बन्धित व्यवसायियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान विशेष रुप से बिना अनुमति या मोटर वाहन नियमों के विरुद्ध लगाए जाने वाले माॅडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हाॅर्न, तेज आबाज वाले हाॅर्न, हूटर, सायरन एवं अन्य अनधिकृत वाहन संशोधनों के विरुद्ध केन्द्रित है।
सुरेश कुमार वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) ने बताया कि ऐसे उपकरणों का लगाना व बेचना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है तथा सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सभी सम्बन्धित पक्षकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अभियान के दौरान दोषी जाए जाने पर पहली कार्यवाही में रुपया-10,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
साथ ही अवैध संशोधन युक्त वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा तथा वाहन स्वामी/चालक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को 03 माह तक के लिए निलंबित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पुनरावृत्ति की स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस पूर्णतः निरस्त करने के साथ-साथ वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी रद्द किया जाएगा। गैराज संचालकों एवम् डीलरों के विरुद्ध भी लाइसेंस निलम्बन सहित कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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