कानपुर देहात जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियो को अधिकतम रूपया 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
इसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी हेतु पूंजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज़्ा में से 4 प्रतिशत ब्याज़्ा उद्यमी द्वारा वहन किया जाएगा, शेष ब्याज़्ा का भुगतान ब्याज़्ा उपादान के रूप में 05 वर्षों तक प्रतिवर्ष 20 प्रतिषत घटते क्रम में शेष पूँजीगत ऋण पर वित्तपोषण करने वाली बैंक को उपलब्ध कराई जायेगा। आरक्षित वर्ग, (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, एवं महिलाओं) को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर बैंक द्वारा प्रभारित समस्त ब्याज़्ा की धनराषि ब्याज़्ा उपादान के रूप में 20 प्रतिशत घटते पूँजीगत ऋण पर 05 वर्षों तक उपलब्ध कराई जायेगी।
लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। आई0टी0आई0/तकनीकी योग्यता/परमपरागत कारीगरो/सेवायोजन मे पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जायेगी, तथा योजनान्तर्गत ऑन-लाइन स्क्रूटनी के माध्यम से पात्र उद्यमियों का चयन किया जायेगा। इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट/ https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in/ पर दिनांक 15.05.2026 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते है तथा अन्य विस्तृत जानकारी हेतु लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, (बैंक ऑफ इण्डिया के ऊपर) चिटिकपुर चौराहा, रनियां, कानपुर देहात से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।











