अभियुक्त गोविन्द प्रसाद पुत्र छिदामी उपरोक्त द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के वाहन में टक्कर मार देना, जिससे वादी के चोटें व वाहन क्षतिग्रस्त हो जाने के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 141/1998 धारा 279/338/427 भादवि0 बनाम गोविन्द प्रसाद पुत्र छिदामी निवासी ग्राम दलपत खेडा थाना वारा सरवर जनपद उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही-
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर व गवाही देने के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमे में अभियुक्त गोविन्द प्रसाद पुत्र छिदामी उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त गोविन्द प्रसाद पुत्र छिदामी उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
पीड़ित को त्वरित न्याय एवं अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एंव प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय-
माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक को अभियुक्त गोविन्द प्रसाद पुत्र छिदामी निवासी ग्राम दलपत खेडा थाना वारा सरवर जनपद उन्नाव द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व ₹ 1,200/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त गोविन्द प्रसाद उपरोक्त को 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।











