विधान परिषद चुनाव में पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र जरूरी

उरई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खण्ड स्नातक, आगरा खण्ड स्नातक, वाराणसी खण्ड स्नातक, लखनऊ खण्ड स्नातक एवं इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक तथा मेरठ खण्ड शिक्षक, आगरा खण्ड शिक्षक, वाराणसी खण्ड शिक्षक, लखनऊ खण्ड शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक एवं गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा- आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट,
राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र,सांसदों/विधायकों/ पार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र,
शैक्षिक संस्थाओं, जिसमें सम्बन्धित शिक्षक / स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री / डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र,
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र और,
यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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