कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के मलिकपुर निवासी रिहान खान को अवैध गांजा रखने के दो मामलों में अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि का समायोजन करते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 और 2021 में रिहान खान के कब्जे से क्रमशः 1 किलो 500 ग्राम और 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। दोनों मामलों में शिवली थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे।
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर समय पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम है।












