उरई जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि उ०प्र० शासन, पंचायतीराज, अनुभाग-3 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-29.05.2026 में उल्लिखित कर अवगत कराया गया है कि कार्यालय ज्ञाप दिनांक-25.05.2026 में प्रदेश की ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2026 के पश्चात् संगठित की जाने वाली नई ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक के लिये नियत की जाने वाली तिथि तक, अथवा अधिकतम छह माह की अवधि के लिये, जो भी पहले हो, निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके क्रम में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मई, 2026 निर्गत किया गया।
उ०प्र० शासन, पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-29.05.2026 बिन्दु संख्या-2 में उल्लिखित है कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर पूर्व से प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है अथवा प्रधान का पद रिक्त हो, वहां सहायक विकास अधिकारी (पं०) को प्रशासक के रूप में नामित किया जायेगा।उपरोक्त के क्रम में जनपद की निम्न ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान की मृत्यु, कारागार एवं जॉच में दाषी पाये जाने पर प्रधान के पदीय दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु समिति का गठन व निर्वाचित सदस्य को नामित किया गया है:-
ग्राम पंचायत-भेड़ विकास खण्ड-नदीगांव ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के कारण, ग्राम पंचायत-चन्दुर्रा विकास खण्ड-कोंच में ग्राम प्रधान जेल में निरूद्ध होने के कारण, ग्राम पंचायत अटरिया, विकास खण्ड-डकोर में ग्राम प्रधान के विरूद्ध विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता में दोषी पाये जाने पर,ग्राम पंचायत-कुरूकुरू विकास खण्ड-डकोर में ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के कारण, ग्राम पंचायत-कानाखेड़ा विकास खण्ड-कदौरा के ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाने के कारण।
अतः उपरोक्तानुसार ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी (पं०) विकास खण्ड नदीगांव, कोंच, डकोर एवं कदौरा में कार्यों / दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशासक के रूप में नामित किया जाता है। संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पं०) शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-29.05.2026 के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.05.2026 में वर्णित बिन्दुओं/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।













