कानपुर देहात। थाना मंगलपुर क्षेत्र में अवैध देशी शराब रखने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एसीजेएम-द्वितीय न्यायालय, कानपुर देहात ने अभियुक्त चरन सिंह को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा तथा ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार 19 फरवरी 2023 को चरन सिंह के कब्जे से 17 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद हुई थी। इस संबंध में थाना मंगलपुर में आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मंगलपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन विभाग और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा दिलाई गई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।











