18 साल पुराने मारपीट मामले में आरोपी को सजा, जुर्माना भी लगाया गया

कानपुर देहात।  ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत वर्ष 2008 के मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर 2008 को शमशुला पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम गौर, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध गाली-गलौज एवं मारपीट करने के आरोप में थाना भोगनीपुर पर एनसीआर संख्या 162/2008, धारा 323 एवं 504 भादवि के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने वादी और गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित कर 18 फरवरी 2009 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन विभाग एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएम) भोगनीपुर ने 2 जून 2026 को निर्णय सुनाया।
न्यायालय ने अभियुक्त शमशुला को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1,300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता बताते हुए कहा कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भविष्य में भी प्रभावी पैरवी जारी रखी जाएगी, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हो और अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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