कानपुर देहात। कानपुर देहात की एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के सात वर्ष पुराने मामले में दोषी अजय सिंह पाल को 3 वर्ष के कारावास और ₹10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 10 अक्टूबर 2017 का है, जब थाना अमराहट क्षेत्र के सिहुरा गांव निवासी अजय सिंह पाल पर वादी के घर में घुसकर उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने, विरोध करने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। इस संबंध में थाना अमराहट में विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान जुटाकर 10 जनवरी 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना अमराहट पुलिस, अभियोजन, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 3 अगस्त 2026 को सजा सुनाई।












