कालपी जालौन नगर के बाजार में 4 दिन पूर्व दुकानदार की मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित भाई की तहरीर पर कालपी पुलिस ने तीन हमलावरों के खिलाफ जुर्म धारा 3(5) 115(2) 352 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना टरननगंज चौकी प्रभारी सुरेश चंद्र को जांच सौंपी।
मोहल्ला हरीगंज कालपी निवासी जाफिर पुत्र समसुद्दीन ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि इंडियन बैंक कालपी सड़क के सामने मेरा भाई नासिर 11 जून वर्ष 2026 को सुबह दुकान का संचालन कर रहा था तभी मामूली मामले को लेकर राजेपुरा निवासीगण जमाल असद जाविर समेत तीनों लोगों से शाम को बातचीत हो रही थी तभी उपरोक्त तीनों लोगों ने गाली गलौज कर धार दार हथियार से सिर फोड़ कर बुरी तरह घायल किया घटना में मौजूद लोगों ने उपरोक्त हमलावरों को ललकार तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए घटना सुनकर मेरे परिवार के लोग आए तो मुझे दुकान में पड़े घायल अवस्था में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी में इलाज हेतु भर्ती कराया अस्पताल में मौजूद चिकित्सा अधिकारी ने घायल मरीज की जांच की जांच दौरान गंभीर स्थिति पाए जाने पर प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल उरई रिफर किया घटना के बाबत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी










