कानपुर देहात। थाना डेरापुर क्षेत्र में वर्ष 2016 में नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, 1 नवंबर 2016 को आरोपी राजेश उर्फ पी.के. यादव निवासी कटेहीपुरवा, थाना डेरापुर के खिलाफ बालिका को बुरी नीयत से पकड़ने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में थाना डेरापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर 16 फरवरी 2017 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना डेरापुर पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे-15 (बलात्कार/पॉक्सो एक्ट) न्यायालय, कानपुर देहात ने 15 जून 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।












