कानपुर देहात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के द्वारा दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान योजना के अन्तर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजनों को छोड़कर) संचालित किये जाने के आदेश/दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। संदर्भित योजना के अन्तर्गत 07 परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को सहायता अनुदान यथा-1. अर्ली इण्टरवेशन सेन्टर 2. डे केयर सेन्टरमरी-प्राइमरी स्कूल. 3. प्राइमरी स्कूल के स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन, 4. जूनियर हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयो का संचालन, 5, हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन, 6. कौशल विकास (अधिकतम 04 ट्रेड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड), 7. पाठ्ध सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन हेतु आवेदन समस्त औचारिकतापूर्ण उपलब्ध कराया जाना है। अतः जनपद में ख्याति प्राप्त स्वै० संस्थायें जोकि संदर्भित क्षेत्र में कार्य कर रही है, से अपेक्षा की जाती है, कि संदर्भित परियोजनाओं / कार्यक्रमों से सम्बन्धित आवेदन निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित अभिलेखों सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15.06.2026 तक उपलब्ध कराये। अधिक जानकारी हेतु दिव्यांगजन किसी भी कार्यदिवस मे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (कमरा नं0-105 विकास भवन, माती) कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते हैं।













