कानपुर देहात – जनपद कानपुर देहात के थाना मंगलपुर क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला 16 जुलाई 2015 का है। आरोप था कि रामनरायन उर्फ राजू ने अपनी पत्नी को दहेज की मांग पूरी न होने पर लगातार प्रताड़ित किया और उसे जला दिया। गंभीर रूप से झुलसने के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना मंगलपुर में दहेज हत्या, क्रूरता और साक्ष्य मिटाने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र कर 14 अक्टूबर 2015 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद थाना मंगलपुर पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ADJ/FTC-1, कानपुर देहात ने 11 जून 2026 को रामनरायन उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1,00,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले में नामजद अन्य आरोपियों किशन सिंह, मीरा देवी, महेश सिंह और शीपू को न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
यह फैसला दहेज उत्पीड़न और महिला अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देने के साथ-साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।













