जालौन – आज दिनाँक 15 मई 2026 को राजेश कुमार सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) जालौन द्वारा शहर के विभिन्न चौराहों पर माॅडिफाइड साइलेंसर/हूटर/प्रतिबंधित हाॅर्न व बिना परमिट, बिना फिटनेस के स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस कार्यवाही के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वाले दुपहिया वाहनों, विशेषकर बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक्स में कंपनी मानकों के विपरीत ‘आफ्टर-मार्केट’ साइलेंसर लगे पाए गए ऐसे 04 वाहनों के विरुद्ध चालान/निरुद्ध की कार्यवाही की गई है।
साथ ही बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूली वाहनों की जाँच की गयी जिसमें 02 स्कूली वाहन को बिना परमिट के अभियोग में नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए पुलिस चैकी औद्योगिक क्षेत्र, उरई में चालान कर निरुद्ध किया गया।
इसी प्रकार 01 अन्य स्लीपर बस को परमिट शर्तों के उल्लंघन में माल ढुलाई करते हुए पाई गयी जिस पर नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए आटा मण्डी, कालपी रोड उरई में चालान कर निरुद्ध किया गया।
प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान वाहन चालकों को जानकारी दी गई कि वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र या संशोधित साइलेंसर लगाना न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाता है, बल्कि यह सड़क पर अन्य चालकों का ध्यान भटकाकर दुर्घटनाओं को भी निमंत्रण देता है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी वाहन शोर संबंधी मानकों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।
परिवहन विभाग, जनपद जालौन आम जनता से अपील करता है कि वाहन खरीदते समय मिले अधिकृत साइलेंसर का ही उपयोग करें। वायु और ध्वनि प्रदूषण मुक्त शहर बनाने में विभाग का सहयोग करें। साथ ही विद्यालय संचालकों व विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य से भी अपील है स्कूली वाहन के समस्त वैध प्रपत्रों के साथ ही वाहन का संचालन करें।











