कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुए सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी मनमोहन सिंह निवासी डकोर जनपद जालौन पर लापरवाही से वाहन चलाकर व्यक्ति को टक्कर मारने का आरोप था, जिसके संबंध में थाना भोगनीपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा मामले की विवेचना कर साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,800 के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।









