संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत करें आवेदन

 

 

कानपुर देहात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कानपुर देहात नेहा सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत में रु0 15000/- युवती के दिव्यांग होने पर रु० 20000/- तथा रु0 35000/- की धनराशि दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण
पात्रता की शर्ते-1. शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। 2. शादी के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। 3. दम्पत्ति में से कोई आयकर दाता न हो। (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र) 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। 5. ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। 6. दम्पत्ति में से कोई सदस्य आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो। 7. दम्पत्ति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पजीकृत होना अनिवार्य नहीं है विवाह का कोई प्रमाण पत्र सलग्न करे। 8. जिसके पास पूर्व से कार्ड जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीडन या अन्य आपराधिक याद न चल रहा हो।
आवेदन करने की वेबसाइट
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पत्ति http://divvyangjan .upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

1 दम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो। 2. विवाह पंजीकरण / शादी का कार्ड अथवा विवाह / शादी का अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे विवाह होना प्रमाणित हो सके। 3. युवक एवं युवती का आय (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र) 4. युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की अंकतालिका अथवा परिवार रजिस्टार की नकल या चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र)। 5. अनु० जाति/जुन०ज०जाति का होने की दशा में जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। 6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र। 7. दम्पत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता। 8. युवक एवं युवती का निवास प्रमाण पत्र। 9. युवक एवं युवती का आधार कार्ड। ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट एवं वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यागजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नं0-105 विकास भवन, माती, कानपुर देहात में जमा करें।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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