उरई। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन लखनऊ के कार्यालय पत्र दिनांक 22.04.2026 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह मई, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण दिनांक 24.04.2026 से 08.05.2026 के मध्य कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत जनपद में अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेंहू व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा०) का वितरण कराया जायेगा तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद में पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों/लाभार्थियों को 02 किग्रा० गेंहू एवं 03 किग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा०) खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओ के वितरण का कार्य प्रातः काल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा। उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 08.05.2026 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा। अन्त्योदय तथा पात्रगृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक-01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। उक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण नामित समस्त नोडल अधिकारियों की उपस्थित में किया जायेगा। अतः समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में नियमित दुकान खोलकर कार्डधारकों को नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करना सुनिश्चित करें तथा जनसामान्य के सूचनार्थ उपरोक्त सूचना दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ताकि कार्डधारकों को विधिवत जानकारी हो।










