ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अवैध चरस मामले में अभियुक्त को सजा

कानपुर देहात – कानपुर देहात में अवैध मादक पदार्थ के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.08.2022 को थाना मंगलपुर पुलिस ने ग्राम सरदारपुरवा, जोगीडेरा निवासी कृपालनाथ पुत्र भरोसेनाथ के कब्जे से अवैध चरस बरामद की थी। इस संबंध में थाना मंगलपुर पर मु0अ0सं0 301/2022, धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

मामले की विवेचना के दौरान विवेचक ने साक्ष्यों का गहनता से संकलन करते हुए जांच पूरी की और दिनांक 08.11.2022 को आरोप पत्र  न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर उसे दोषी करार दिया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना मंगलपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन एवं मॉनिटरिंग सेल ने समन्वय बनाकर प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते मामले में शीघ्र न्याय सुनिश्चित हो सका।

 न्यायालय एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट, कानपुर देहात ने दिनांक 23.04.2026 को अभियुक्त कृपालनाथ को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह निर्णय समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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