कालपी जालौन बीते दिन महिला की मारपीट की घटना को लेकर पीड़िता की तहरीर पर कालपी पुलिस ने महिला सहित दो लोगों के हमलावरों पर जुर्म धारा 115(2) 351(2) के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना उप निरीक्षक उपेंद्र शुक्ला को जांच सौंपी।
ग्राम बैरई निवासिनी रीमा पत्नी सतनाम ने कोतवाली कालपी में मुकदमा दर्ज कराते हुए अवगत कराया कि 7 अप्रैल मंगलवार दोपहर के उपरांत 3 बजे मैं अपने दरवाजे में मौजूद थी तभी मेरे गांव के निवासी गण राहुल पुत्र राजपाल खुशबू पत्नी शिवम समेत दोनों लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर बुरी तरह घायल किया घटना में शोरगुल सुनकर के पड़ोसी लोग आए उन्होंने हमलावर को ललकारा तभी हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग खड़े हुए।
पत्रकार सतीश द्विवेदी कालपी












