अवैध तमंचा रखने के मामले में अभियुक्त को सजा

 

कानपुर देहात  मूसानगर के रिषभ पुत्र दयाशंकर को अवैध तमंचा-कारतूस रखने के मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ए0सी0जे0(जे0डी0-02) ने उसे जेल में बितायी गयी अवधि की सजा और ₹1,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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