कानपुर देहात मूसानगर के रिषभ पुत्र दयाशंकर को अवैध तमंचा-कारतूस रखने के मामले में दोषी ठहराया गया है। न्यायालय ए0सी0जे0(जे0डी0-02) ने उसे जेल में बितायी गयी अवधि की सजा और ₹1,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया।











