कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशानुसार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 30.04.2026 को किसान इंटर कॉलेज कांधी में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक द्वारा बताया गया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेनदेन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, दहेज लेनदेन से संबंधित यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो महिला हेल्पलाइन नं0 181 अथवा नामित नोडल मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला (प्रशासन) तथा संबंधित उप जिलाधिकारी को सूचित करें। बालिकाओं को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना एवं हेल्पलाइन नम्बर जैसे-181, 1098, 112, 1080 आदि योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी साथ ही बालिकाओं द्वारा पाप से करो परहेज, मत मांगो शादी में दहेज, जब तक रहेगी दहेज प्रथा बेटी रहेगी दुखी सदा आदि नारों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया गया तथा योजनाओं से संबंधित पम्पलेट वितरित कर बालिकाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकायें, बालक, बालिकायें आदि उपस्थित रहे।









