कानपुर देहात जिला प्रोबेशन अधिकारी कानपुर देहात रेनू यादव ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जारी अधिसूचना सं० 835/60/3-2024-3(65)/97 दिनांक 05 अगस्त 2024 के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा उपजिलाधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेनदेन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रूपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है, के अन्तर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
दहेज लेनदेन से संबंधित यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो महिला हेल्पलाइन नं0 181 अथवा नामित नोडल मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) तथा उपजिलाधिकारी को सूचित करें। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी के नेतृत्व में आज दिनांक 29.04.2026 को जसवन्त सिंह स्मारक इण्टर कालेज माती कानपुर देहात एवं नेहरू इण्टर कालेज नवीपुर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।











