निर्वाचक नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी, 22 अप्रैल को अंतिम प्रकाशन

 

 

कानपुर देहात में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की तैयारियों के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत संशोधित अधिसूचना के अनुपालन में निर्वाचक नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कपिल सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से संपन्न कराई जाएगी तथा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे पुनरीक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 अप्रैल, 2026 से 21 अप्रैल, 2026 तक मतदाता सूचियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरांत मतदान केंद्रों/स्थलों का सम्भाजन, मतदान स्थलों के बोर्ड की मैपिंग, मतदाता क्रमांक, एसवीएन आवंटन, मतदाता सूची का डाउनलोडिंग एवं फोटो प्रतियां तैयार करने आदि कार्य संपन्न किए जाएंगे। इसके उपरांत 22 अप्रैल, 2026 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी (पंचायत) अपने-अपने क्षेत्राधिकार में इस संशोधित कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत किये हैं, ताकि आमजन को इसकी समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही सभी संबंधित कार्यालयों के सूचना पटों पर भी कार्यक्रम का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि बृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सभी पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सके। निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी परिस्थिति में समय सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी। कानपुर देहात  के समस्त नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने नाम, पते एवं अन्य विवरणों की जांच कर लें तथा आवश्यकतानुसार संशोधन, विलोपन या नवीन नाम सम्मिलन हेतु समय से आवेदन करें, जिससे निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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