माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा दोषसिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियुक्त हिम्मत सिंह पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम कमलपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात पर मु0अ0सं0 98/2004 धारा 25ए आर्म्स एक्ट बनाम हिम्मत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही-
विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वादी व गवाहान द्वारा वास्तविक तथ्यों के आधार पर व गवाही देने के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमे में अभियुक्त हिम्मत सिंह उपरोक्त के विरुद्ध को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त हिम्मत सिंह उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
अपराधियों को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना राजपुर पुलिस टीम व कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी ।
न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय-
माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा को अभियुक्त हिम्मत सिंह पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम कमलपुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात को दोषसिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।











