कानपुर देहात। थाना सट्टी क्षेत्र में वर्ष 2007 में दर्ज गाली-गलौज और मारपीट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और 1300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, 11 दिसंबर 2007 को लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय नवाब सिंह निवासी दूंदेपुर, थाना सट्टी के विरुद्ध धारा 323 एवं 504 आईपीसी के तहत एनसीआर दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर 23 फरवरी 2008 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना सट्टी पुलिस, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर माननीय जेएम भोगनीपुर न्यायालय ने 15 जून 2026 को आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने लोकेन्द्र सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।










