नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, दो लाख रुपये का अर्थदंड

अकबरपुर, कानपुर देहात। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में  एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट न्यायालय, कानपुर देहात ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार, 26 फरवरी 2021 को थाना अकबरपुर में गुड्डू उर्फ पवन गौतम पुत्र छेदीलाल, निवासी शिवनगर मसवानपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद कानपुर नगर के विरुद्ध नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन विवेचना कर साक्ष्य संकलित किए और 20 अप्रैल 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने मामले की प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध पाया गया।
माननीय न्यायालय ने 3 जून 2026 को आरोपी गुड्डू उर्फ पवन गौतम को आजीवन कारावास एवं दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। न्यायालय का यह निर्णय महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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