वृक्षारोपण प्रमाण प्रस्तुत न करने पर जब्त होगी जमानत राशि : प्रभागीय वनाधिकारी

 

कानपुर देहात प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 से वर्ष 2019-20 तक जिन आवेदकों ने वृक्ष पातन अनुज्ञा की स्वीकति हेतु पातित किये जाने वाले प्रत्येक 01 वृक्ष के बदले 10 वृक्ष लगाने के सम्बन्ध में जमानत धनराशि के रूप में ‘राष्ट्रीय बचत पत्र’ प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात के नाम से बन्धक कराकर कार्यालय में जमा की है। उन समस्त को अवगत कराना है कि वृक्ष लगानें के सम्बन्ध में जमा किये गये राष्ट्रीय बचत पत्र को उनके पक्ष में अवमुक्त करने हेतु क्षतिपूरक के रूप में किये गये वृक्षारोपण की स्थलीय जाँच सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी से कराकर अपना प्रार्थना-पत्र मय पुष्टि / साक्ष्य सहित दिनांक 11.06.2026 तक प्रस्तुत करें। जिससे बन्धक के रूप में इस कार्यालय में जमा ‘राष्ट्रीय बचत पत्र’ को इसके वास्तविक हकदार को अवमुक्त किया जा सके। यदि किसी भी कारणवश ‘राष्ट्रीय बचत पत्र’ के वास्ताविक हकदार इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होते है अथवा सम्बन्धित उपरोक्तानुसार वांछित प्रमाण-पत्र मय पुष्टि साक्ष्य के प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो उस स्थिति में उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम-1976 (यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत जमानत के रूप में बन्धक ‘राष्ट्रीय बचत पत्र’ को विभाग के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित तिथि 11.06.2026 के बाद किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके पश्चात उक्त समस्त जमानत के रूप में जमा धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रयोग में लेने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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