कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2004 में हुए मारपीट और गाली-गलौच के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी मुकीम, नईम और हलीम पुत्रगण युसुफ खान निवासी अहरौली शेख थाना भोगनीपुर के खिलाफ थाना भोगनीपुर में धारा 323/504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस द्वारा मामले की विवेचना कर साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्तों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने तीनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को ₹1,300 के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर प्रत्येक आरोपी को 10-10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।









