कानपुर देहात के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2007 में हुए सड़क हादसे के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। आरोपी ओमप्रकाश उर्फ पप्पू पुत्र राजबहादुर निवासी साहबापुर थाना भोगनीपुर पर लापरवाही से वाहन चलाकर वादी को टक्कर मारने का आरोप था।
घटना के संबंध में थाना भोगनीपुर में धारा 279/337/338 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹2,300 के अर्थदंड से दंडित किया।
न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को 10 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।









