जुआ खेलने के मामले में अभियुक्त दोषी, 500 रुपये का जुर्माना

कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के वर्ष 2022 के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को दो दिन का कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, 12 अक्टूबर 2022 को खानपुर निवासी हरीशचन्द्र पुत्र गज्जू के खिलाफ सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने के आरोप में थाना मंगलपुर में मुकदमा अपराध संख्या 365/2022, धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
विवेचक ने मामले की जांच पूरी कर 18 अक्टूबर 2022 को अभियुक्त के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया।
पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना मंगलपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय एसीजेएम-द्वितीय, कानपुर देहात ने अभियुक्त को 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Jansan Desh 24
Author: Jansan Desh 24

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