कानपुर देहात। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की फांसी लगाकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त विशाल शुक्ला उर्फ कन्हैया को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 12 अक्टूबर 2026 को कानपुर देहात स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय-15 (बलात्कार/पॉक्सो एक्ट) द्वारा सुनाया गया।
मामले के अनुसार, 6 दिसंबर 2023 को अकबरपुर थाना क्षेत्र के बढ़ापुर निवासी विशाल शुक्ला उर्फ कन्हैया पुत्र भगवानदीन शुक्ला के खिलाफ दहेज की मांग पूरी न होने पर वादी की पुत्री की फांसी लगाकर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामले में अपराध संख्या 519/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 504 और 304बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं 4 और 5 में अभियोग पंजीकृत किया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित किए और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके बाद 29 मार्च 2024 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया गया।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में प्रभावी पैरवी की। पुलिस का कहना है कि अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ऐसे मामलों में लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।












